कोण्डागांव, 06 अक्टूबर (सच तक 24 न्यूज) खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले में संचालित सभी मेडिकल स्टोर्स में लगातार जांच की जा रही है। जिसके अंतर्गत कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार एवं उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ0 आरके सिंह के मार्गदर्शन में औषधि विभाग द्वारा बड़ेराजपुर ब्लॉक के सलना ग्राम में संचालित एस.आर. काव्यांश मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण 14 सितम्बर 2023 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर संचालन हेतु सभी आवश्यक दस्तावेजों की जाँच की गई। औषधि निरीक्षक द्वारा मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामाग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत् अनियमितताएं पायी गई थीं एवं फर्म में बिल बुक तथा शेड्युल एच वन रजिस्टर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था। जिसके लिये फर्म के संचालक रूपेश कुमार पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किन्तु फर्म के संचालक का जवाब संतोषप्रद न होने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने इस कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए फर्म एस.आर. काव्यांश मेडिकल स्टोर का ड्रग लायसेंस सात दिवस के लिए निलंबित किया है।
वहीं सितंबर माह में किये गये अन्य जांच में फरसगांव में संचालित सिद्धी मेडिकल स्टोर, गिरोला के कान्हा मेडिकोज एवं बनियागांव के सेल्जा फार्मेसी के ड्रग लायसेंस को भी कमियां पाये जाने पर निलंबित किया गया था। निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक ने सभी मेडिकल संचालको को अपने अपने फर्म में शीघ्र ही सीसीटीवी कैमरा लगाने एवं सिंगल यूज पॉलीथिन या अन्य किसी भी प्रकार के पॉलीथिन का इस्तेमाल न करने के भी निर्देश दिये है। औषधि विभाग द्वारा सभी मेडिकल संचालकों को दवाईयों के कय विकय दस्तावेजों एवं शेड्यूल 11 रजिस्टर का नियमानुसार संधारण एवं स्वापक-मनः प्रभावी औषधि, एमटीपी किट जैसे औषधियों को पंजीकृत डॉक्टर के प्रिस्कीप्सन के बिना विक्रय न किये जाने के निर्देश दिये गये है। निरीक्षण दल में औषधि निरीक्षक सुखचैन सिंह धुर्वे एवं नमूना सहायक रामसिंह कंवर शामिल रहे।