July 7, 2025 3:27 pm

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शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में मनमानी // सामान्य प्रशासन मंत्रालय के आदेश का उल्लंघन

शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में मनमानी//सामान्य प्रशासन मंत्रालय के आदेश का उल्लंघन 

 

    जेडीई को भी दिखा दिया ठेंगा 

कोण्डागांव (नई दुनिया न्यूज़) –छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के द्वारा शिक्षकों के संलग्नीकरण समाप्त करने संबंधित आदेश का जिले में खुला उल्लंघन हो रहा है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन पत्र क्रमांक फाइल नंबर रूल 3017/2/2025- जीएडी – 6 के द्वारा शिक्षा विभाग को आदेश दिया गया था कि स्थानांतरण नीति 2025 को ध्यान में रखते हुए 5 जून 2025 के पूर्व शिक्षक, व्याख्याता, सहायक शिक्षक सभी का संलग्नीकरण समाप्त करने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। तत्पश्चात मंत्रालय के उक्त पत्र को संदर्भित करते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर के द्वारा 13 जून 2025 को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रमुख हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, पूर्व माध्यमिक शाला प्राथमिक शाला बस्तर संभाग को लिखित पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी जाती है कि 5 जून के पश्चात किसी भी शिक्षक का सलंग्नीकरण समाप्त करने की प्रक्रिया शेष नहीं बचनी चाहिए पत्र में यह भी लिखा गया है कि यदि किसी भी शिक्षक का संलग्नीकरण शेष पाया जाएगा तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रमुख जो इसकी जानकारी नहीं दे पाते हैं तो इसे घोर अनुशासनहीनता मानते हुए कठोर कार्रवाई किया जाएगा। यदि 5 जून के पश्चात संलग्नीकरण समाप्त किया जाएगा या किसी भी शिक्षक को भार मुक्त किया जाएगा तो इसे घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानते हुए कठोर कार्यवाही किया जाएगा परंतु कोंडागांव जिले में सामान्य प्रशासन मंत्रालय एवं संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर के आदेश का असर दिखाई नहीं दे रहा है।


प्रकरण क्रमांक 1// प्रधान पाठक के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी केशकाल को लिखित पत्र जारी करके इस बात की सूचना दी जाती है कि 9 जून 2025 को थानुराम पोर्ते प्राथमिक शाला मातेंगा को प्राथमिक शाला मुरनार संकुल केंद्र खेल मुरवेंड में पदस्थ किया था उसे आदेश अनुसार भार मुक्त किया जाता है


प्रकरण कुमार क्रमांक 2 // इसी तरह प्रधान पाठक ब्यालपुर केशकाल के द्वारा 17 जून 2025 को शिक्षक चंद्र प्रकाश उपाध्याय को ब्यालपुर प्राथमिक शाला से उन्हें उनके मूल शाला ढोडगापारा पिपरा में प्रधान अध्यापक के पद पर भार मुक्त कर दिया जाता है।

प्रकरण क्रमांक 3 //प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक शाला उमला के द्वारा सुखलाल कावडे उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर माध्यमिक शाला उमला में पदस्थ था उन्हें उनके मूल संस्था माध्यमिक शाला धनोरा में के लिए 9 जून 2025 को भार मुक्त किया गया।

 

युक्ति युक्त करण में संलग्नीकरण समाप्त करने का आदेश मैं मनमानी पाया गया तो इसकी जांच की जायेगी तथा जांच के उपरांत कार्यवाही तय की जायेगी— नपुर राशि पन्ना कलेक्टर जिला कोंडागांव

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Author: sachtak24

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